मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर 15 जनवरी को उनके घर में घुसकर चाकू से हमला हुआ था। इस मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम ने अब 5 महीने बाद जमानत की मांग की है।
| शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी 18 जनवरी को हुई थी। |
शरीफुल का कहना है कि उसे काल्पनिक कहानी के आधार पर फंसाया गया है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है।
23 जुलाई को होगी सुनवाई
शरीफुल के वकील विपुल दुशिंग ने कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि सभी सबूत पहले ही अभियोजन पक्ष के पास हैं – CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स आदि। अब गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है।
याचिका में BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 47 के उल्लंघन की बात भी कही गई है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तारी और जमानत के अधिकारों की जानकारी देना अनिवार्य है।
15 जनवरी की रात क्या हुआ?
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| घटना की रात का सीसीटीवी फुटेज। |
सैफ अली खान मौके पर पहुंचे तो हमलावर से हाथापाई हुई। हमले के वक्त घर में 3 महिला और 3 पुरुष नौकर मौजूद थे। घायल सैफ को सारा अली खान और इब्राहिम ने ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उनकी पीठ से चाकू का टुकड़ा निकाला गया।
मामले के कुछ अहम आंकड़े
- 📅 घटना की तारीख: 15 जनवरी
- 🔪 हमलावर की मांग: 1 करोड़ रुपए
- 🚑 इलाज की अवधि: 5 दिन
- 🏢 स्थान: खार, मुंबई
- ⚖ आरोपी: शरीफुल इस्लाम (बांग्लादेशी नागरिक)
वकील का दावा: FIR काल्पनिक कहानी पर आधारित है, कोई ठोस सबूत नहीं हैं – इसलिए शरीफुल को ज़मानत दी जानी चाहिए।
सुनवाई की अगली तारीख: 23 जुलाई

