इंदौर की महिला ने बिना तलाक लिए की दूसरी शादी, 5 माह की गर्भवती – हिंदू विवाह कानून की खुली उड़ाई धज्जियां

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इंदौर। हिंदू समाज और विवाह की मर्यादा को झकझोर देने वाला मामला इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र स्थित गंगा नगर से सामने आया है। यहां की निवासी एक महिला ने अपने पहले पति से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली और अब वह 5 माह की गर्भवती भी है। इस घटना के उजागर होने के बाद समाज में आक्रोश व्याप्त है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

पीड़ित पति अनिल चौधरी के अनुसार, वर्ष 2019 में उसकी शादी हर्षा चौधरी से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। दोनों की एक सात वर्षीय बेटी भी है। लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद हर्षा ने अनिल से दूरी बनानी शुरू कर दी और अजय पल्ले नामक युवक के साथ रहना शुरू कर दिया।

अनिल का आरोप है कि हर्षा ने थाना चंदन नगर में उसके खिलाफ एक झूठा आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी ना तो कोई पुलिसीय वैध सील है और ना ही कोई हस्ताक्षर।

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि हर्षा ने अजय से शादी की बात स्वीकार की है और फिलहाल वह 5 माह की गर्भवती है। इतना ही नहीं, हर्षा ने अपने आधार कार्ड में अजय को पति के रूप में दर्ज भी करा लिया है।

गौरतलब है कि हर्षा ने अब तक अपने पहले पति अनिल से तलाक नहीं लिया है। ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, यह दूसरी शादी गैरकानूनी मानी जाएगी। कानून के मुताबिक, जब तक पहला विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक दूसरी शादी अपराध की श्रेणी में आती है।

पीड़ित अनिल चौधरी का यह भी कहना है कि अजय पल्ले, उसके माता-पिता और कुछ अन्य लोगों ने साजिश के तहत यह फर्जी रिश्ता खड़ा किया है। इस पूरे घटनाक्रम में कई लोगों की भूमिका संदेहास्पद है।

अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और क्या इस गैरकानूनी रिश्ते पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा या नहीं।


📷 फर्जी आवेदन का दस्तावेज़:




जिस आवेदन के आधार पर महिला ने पति पर झूठे आरोप लगाए, उसमें ना तो थाने की मुहर है और ना ही पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर। यह दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी प्रतीत होता है।


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