चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद, बेटे की गवाही बनी अहम सबूत

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इंदौर: पत्नी की चरित्र पर शंका करते हुए जंगल में ले जाकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी ने वारदात के बाद खुद ही अपने बेटे को फोन कर मां की हत्या की जानकारी दी थी। मामले में बेटे की गवाही अहम साबित हुई, जिससे आरोपी को दोषी करार दिया गया।

रात में किया बेटे को फोन, बताया हत्या का सच

जानकारी के अनुसार, आरोपी रंजीत उर्फ रोंदिया (45) पिता झाझरिया रोंदिया, निवासी नाहर झाबुआ ने 24 जून 2019 को अपनी पत्नी पूनीबाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद उसने अपने बेटे धनसिंह को रात 10 बजे फोन कर बताया, "मैंने तुम्हारी मां को मार डाला है, उसकी लाश जंगल में पड़ी है, जाकर उठा लो।"

यह सुनकर धनसिंह घबरा गया और गांव के रायसिंह, मगर सिंह और करण को पूरी बात बताई। रात में जब वे जंगल पहुंचे, तो लाश नहीं मिली, लेकिन अगले दिन सुबह खोजने पर पूनीबाई का शव जंगल में खून से लथपथ पड़ा मिला। उसके सिर पर गहरे घाव थे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

पत्थर मारकर की थी हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि रंजीत को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने उसे बाइक पर बैठाकर बागली हाट जाने के बहाने जंगल ले गया और वहां पत्थर से मारकर हत्या कर दी। इस निर्मम हत्या के बाद पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और चालान पेश किया।

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मंगलवार को जिला कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र सिंह वास्केल ने पैरवी की।

इस फैसले के बाद क्षेत्र में न्याय की भावना मजबूत हुई है। कोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।

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