केंद्रीय कर्मचारियों को अब माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी, जानिए अन्य सुविधाएं

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। अब वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों का अर्जित अवकाश ले सकेंगे। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।

मंत्री ने बताया कि यह प्रावधान सिर्फ माता-पिता की देखभाल के लिए नहीं, बल्कि अन्य व्यक्तिगत कारणों पर भी लागू होगा।

छुट्टियों का पूरा ब्योरा

छुट्टी का प्रकार अवधि
अर्जित अवकाश (Earned Leave) 30 दिन
अर्ध-वेतन अवकाश (Half Pay Leave) 20 दिन
कैजुअल लीव 8 दिन
प्रतिबंधित छुट्टी 2 दिन प्रति वर्ष

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं

  • स्वास्थ्य सुविधा: CGHS के अंतर्गत सस्ते इलाज, दवाएं और अस्पताल सुविधा
  • मैटरनिटी और पैटरनिटी लीव: महिलाओं को 6 महीने और पुरुषों को 15 दिन
  • पेंशन और ग्रेच्युटी: रिटायरमेंट के बाद पेंशन, PF और ग्रेच्युटी सुविधा
  • एलटीसी और हाउसिंग: हर 4 साल में ट्रैवल रियायत, HRA या क्वार्टर की सुविधा
  • शिक्षा लाभ: बच्चों को स्कॉलरशिप और केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिकता
  • फेस्टिवल एडवांस: त्योहारों पर बिना ब्याज के एडवांस लोन

42 दिन की स्पेशल छुट्टी अंगदान के लिए

3 अप्रैल को लोकसभा में दिए बयान में मंत्री ने बताया कि ऑर्गन डोनेशन पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। यह छुट्टी सर्जरी के प्रकार पर निर्भर नहीं करेगी और सरकारी डॉक्टर की सिफारिश पर दी जाएगी। यह व्यवस्था 2023 से लागू है।

रिक्त पदों पर क्या बोले मंत्री?

सदन में एक अन्य सवाल पर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार में रिक्त पदों को भरना एक निरंतर प्रक्रिया है। 1 मार्च 2021 तक स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203

निष्कर्ष

सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए यह खबर राहत भरी है। छुट्टियों और सुविधाओं में यह सुधार न केवल उनकी कार्यक्षमता को बेहतर करेगा, बल्कि उनके पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बनाएगा।

Note: यह लेख जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें दी गई जानकारी राज्यसभा/लोकसभा में दिए गए जवाबों और सरकारी सूत्रों पर आधारित है।

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